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पेंशन देने में यदि देरी हुई तो बैंक को देना होगा ब्याज, पेंशनरों को दी गई बड़ी राहत, रिजर्व बैंक का आदेश

RNE Network.

पेंशनभोगियों के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। कई बार बैंक पेंशनभोगियों के खातों में उनकी पेंशन डालने में देरी कर देते हैं और कोई संतोषजनक जवाब भी इन बुजुर्गों को नहीं देते हैं। रिजर्व बैंक ने इस मामले में पेंशनभोगियों को बड़ी राहत दी है।यदि बैंकों की ओर से पेंशनरो के खातों मे पेंशन डालने में देरी होगी तो बैंक की ओर से उन्हें आठ फीसदी ब्याज देना होगा। रिजर्व बैंक ने इस संबंध में परिपत्र जारी कर सभी बैंकों को जरूरी निर्देश दिए हैं।आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि पेंशन भुगतान में देरी पर पेंशनरों को यह मुआवजा ब्याज सहित हासिल करने के लिए कोई दावा नहीं करना होगा बल्कि उनके खाते में स्वतः जमा किया जायेगा। आरबीआई ने कहा है कि यह व्यवस्था संशोधित पेंशन के लिए भी लागू की जाएगी।